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विधानसभा में श’राबबंदी संशोधन विधेयक पास : बिहार में पहली बार श’राब पीकर पकड़े जाने पर लगेगा सिर्फ जु’र्माना

बिहार विधानसभा में बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 पास हो गया। यानी अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं। जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी। बता दें, विधेयक को बिहार सरकार ने पहले से तैयार कर लिया था। हंगामा होने और इसको लेकर एक मत बनाने को लेकर इसे बजट सत्र के अंतिम एक दिन पेश किया गया। हालांकि, बिहार सरकार की कैबिनेट से इसको पहले ही मंजूरी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी की थी। इस संशोधन विधेयक पर हंगामा ना हो इसको लेकर सभी व

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