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मुजफ्फरपुर में शरा’ब धंधेबाज़ को 10 साल की स’जा, एक्साइज कोर्ट के स्पेशल जज ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

428 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार धंधेबाज़ को उत्पाद कोर्ट के स्पेशल जज राकेश कुमार ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 2 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया। गिरफ्तार धंधेबाज़ उमेश सहनी पर 27 मई को सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हुआ था। जिसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। दोषी उमेश सहनी मीनापुर के डूबरबन्ना गाँव का रहने वाला है। वही इस मामले में 5 आरोपी फरार चल रहे है।

अपर विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2020 में 16 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथौड़ी थाना क्षेत्र के माधोपुर में शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है। हथौड़ी थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई। वहां एक ट्रक पर से शराब को अनलोड किया जा रहा था। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद सभी लोग फरार हो गए।

लेकिन, एक व्यक्ति उमेश सहनी जो ट्रक के ऊपर था। वह पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसकी सुनवाई चल रही थी। वही उसके निशानदेही पर 5 लोग मुकेश सहनी, राजीव सहनी, अजय सहनी, भूषण राय और नवल किशोर राय पर नामजद FIR दर्ज की गई थी। लेकिन अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह सभी लोग फरार हैं।

अपर विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी उमेश साहनी पर प्राथमिकी दर्ज थी। जिसका सुनवाई चल रही थी। इस मामले में न्यायधीश राकेश कुमार ने सजा सुनाई है।

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