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श’राब और पान की दुकानें ग्रीन जोन वाले इलाकों में खुल सकेंगी, लेकिन यह होंगी बड़ी शर्तें..

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शुक्रवार को लॉकडाउन (Lockdown) को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का फैसला किया है. यह चार मई से प्रभावी होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी.
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शरा’ब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे.

अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी: MHA


गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. लॉकडाउन के नये दिशानिर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी. लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
गृह मंत्रालय के अनुसार, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल तथा धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिये लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी.

लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी. कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा.

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