MUZAFFARPUR

बिहार में एक अगस्त से वाहन चालक रहें सावधान, घर से निकलने से पहले रखें ये कागजात

पटना: बिहार सरकार ने राज्य व्यापी सघन वाहन जांच अभियान चलाने का फैसला लिया है, ताकि राज्य में विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ और अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सके. मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सचिवालय स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की और 1 अगस्त से पूरे बिहार में विशेष वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के साथ-साथ खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, गृह, खेल, सामान्य प्रशासन और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की.

1 अगस्त से चलेगा विशेष वाहन जांच अभियान

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि बिहार में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार पूरी तरह से संजिदा है. विधि-व्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर ध्यान देते हुए विधि-व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता है. इसमें खासतौर से राज्य में सघन वाहन जांच अभियान चलाने की जरूरत है.

एक्शन प्लान तैयार करने के भी निर्देश

उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जिलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थायी चेकपोस्ट स्थापित हो और एक्शन प्लान तैयार किए जाएं. वहीं, सार्वजनिक स्थलों पर जहां बड़ी संख्या में लोगों का जुटान होता है, वहां अनिवार्य रूप से कैमरे लगाए जाएं.

सभी जिले के डीएम को विशेष निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसके लिए अपने-अपने जिलों के एसएसपी या एसपी के साथ समुचित एक्शन प्लान तैयार करें. इसी बीच नवादा एवं शिवहर के डीएम ने एक्शन प्लान भी शेयर किया.

डीएम लोक अभियोजक की करें समीक्षा

इसके अलावा निर्देश दिए गए कि प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर भी नियमित रूप से वाहनों की चेकिंग की जाए, ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक अभियोजक (पीपी) के कार्यों की निरंतर समीक्षा करें, ताकि दोषियों को सजा दिलाने में तेजी आए.

हेलमेट नहीं पहनने पर जब्त होंगे वाहन

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी अधिकारियों को जिलों में स्पेशल ड्राइव चलाने के साथ-साथ बिना हेलमेट पहनने वाले चालकों के दोपहिया वाहनों को जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड वितरण का कार्य पूरी तरह से प्रभावी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के भी निर्देश दिए गए.

इन दस्तावेजों को रखना जरूरी

अगर आप अपने वाहन को लेकर बाहर निकल रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड रखना आवश्यक है.

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