MUZAFFARPUR

बिहार के मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और रेटिंग पर जारी हुआ बड़ा आदेश

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अपने द्वारा विनियमित सभी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और रेटिंग एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है और मानदंड का एक मसौदा ढांचा जारी किया है जिसके आधार पर रेटिंग की जाएगी।

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) द्वारा संकलित कुल 11 मानदंडों और 78 मापदंडों वाले मेडिकल कॉलेजों की मान्यता और रैंकिंग के लिए मसौदा ढांचे को हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।

नवीनतम मसौदा शीर्ष निकाय द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ साझेदारी में चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और रेटिंग के लिए मसौदा ढांचा तैयार करने के एक साल से अधिक समय बाद आया है। एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग का आकलन करने के लिए 2023 में क्यूसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

नए मसौदे में कुछ मापदंडों को हटा दिया गया है – इंटर्न और रेजीडेंट को दिए जाने वाले वजीफे और मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग के लिए समग्र संकाय में पूर्णकालिक या नियमित प्रोफेसरों का अनुपात — जो पहले 2023 के मसौदे में प्रस्तावित थे।

साथ ही, पिछले ड्राफ्ट में 92 से मापदंडों की संख्या घटाकर 78 कर दी गई है। इसके अलावा, शोध आउटपुट और प्रभाव मानदंड के तहत, उच्च चतुर्थक श्रेणी की पत्रिकाओं के प्रकाशन का विशिष्ट उल्लेख हटा दिया गया है।

शोध आउटपुट और प्रभाव मानदंड के तहत, अनुक्रमित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या, प्रकाशित शोध पत्रों के उद्धरणों की संख्या, जिन पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होते हैं उनके प्रभाव कारक, कॉलेज में पूर्ण/चल रहे वित्त पोषित शोध परियोजनाओं की संख्या और प्रकार, दायर/अनुदानित पेटेंट की संख्या आदि जैसे मापदंडों को शामिल किया गया है।

एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बीएन गंगाधर ने कहा, “यह पहली बार है कि मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा और उन्हें रेटिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य जवाबदेही लाना और उच्च मानकों का पालन करना है।

” उन्होंने कहा, “साथ ही, जो सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है वह केवल एक मसौदा दस्तावेज है और हम अधिक मानदंड शामिल करने के लिए हितधारकों से सुझावों के लिए खुले हैं।

” एमएआरबी नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमति देने, एमबीबीएस/पीजी/सुपर-स्पेशियलिटी सीटों की वृद्धि और मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमति के नवीनीकरण के लिए निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

बिहार के कॉलेजों पर भी होगा असर 

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के इस फैसले का बड़ा असर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों पर पड़ेगा. बिहार में जो भी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं उसकी रेटिंग भी अब एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से होगी. इसमें एमएआरबी) द्वारा संकलित मानदंडों और मापदंडों को देखा जाएगा. उसके बाद ही उनकी मान्यता और रेटिंग होगी.

 

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