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रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब RAC टिकट पर भी मिलेगा रिफंड, रेलवे खत्म करने जा रहा है बरसों पुराना नियम !

बिहार : भारतीय रेलवे से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया है कि आरएसी (RAC) टिकट पर यात्रा करने वाले उन यात्रियों को किराये का आंशिक रिफंड दिया जाए, जिन्हें पूरा किराया देने के बावजूद ट्रेन में पूरी बर्थ नहीं मिल पाती है। यह मुद्दा 4 फरवरी को संसद में पेश की गई समिति की रिपोर्ट ‘भारतीय रेलवे में ट्रेनों के संचालन की समयबद्धता और यात्रा समय’ में प्रमुखता से उठाया गया है।

रेलवे का नया नियम 

वर्तमान नियमों के अनुसार आरएसी यात्रियों से कंफर्म टिकट के बराबर पूरा किराया लिया जाता है, जबकि उन्हें केवल आधी सीट ही मिलती है। समिति ने इसे अनुचित बताते हुए कहा है कि यदि चार्ट बनने के बाद भी यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिलती है तो उससे पूरा किराया लेना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा वापस करने की व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश की गई है।

फिलहाल नहीं मिलता कोई रिफंड 

फिलहाल, आईआरसीटीसी के नियमों के मुताबिक अगर आरएसी ई-टिकट को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल नहीं किया जाता या टीडीआर फाइल नहीं किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलता। समिति का तर्क है कि जब यात्री को आधी सुविधा मिल रही है, तो भुगतान भी उसी अनुपात में होना चाहिए।

आरएसी नियम किए गए हैं सख्त 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस साल की शुरुआत से रेलवे ने कुछ आधुनिक ट्रेनों में आरएसी नियम सख्त कर दिए हैं। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 13 ट्रेनों में अब आरएसी टिकट धारकों को यात्रा की अनुमति नहीं है और केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं। अब इस सिफारिश पर अंतिम फैसला रेल मंत्रालय को लेना है। यदि यह लागू होती है तो रेलवे के किराया ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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