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बिहार में दोबारा चुनाव कराने को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्रशांत किशोर, चीफ जस्टिस की बेंच में कल सुनवाई

बिहार : प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से चुनाव परिणाम कैंसिल करके फिर चुनाव कराने की मांग की है। जेएसपी की याचिका मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्यकांत की बेंच में शुक्रवार के लिए लिस्ट है। याचिका में चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के दौरान वोटरों के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हजार ट्रांसफर करने के एनडीए सरकार के फैसले को गैरकानूनी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है।

2025 में बिहार में बड़े बदलाव का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को जनता ने नकार दिया। उनकी पार्टी जन सुराज को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। पराजय की समीक्षा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में दस-दस हजार की राशि भेजकर वोटरों को प्रभावित किया गया। अब जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिट याचिका दायर कर पार्टी ने इसे संविधान की धारा 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन, असंवैधानिक और मॉ़डल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव परिणाम को अवैध बताया है। कहा गया है कि चुनाव के ऐलान के बाद डीबीटी का लाभ देना घुसखोरी और भ्रष्ट आचरण के समान है।

जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 123 के तहत चुनाव आयोग को धारा 324 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए लिस्ट पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

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