मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, निर्माण व उपयोग करने वालाें पर प्रशासन व नगर निगम जुर्माना वसूल करेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार एक जुलाई से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकॉल का उपयोग पूरी तरह से बंद हाे जाएगा।
सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल के साथ ही 100 माइक्रॉन से कम वाले प्लास्टिक के सभी सामानाें पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकॉल का उपयोग करते पकड़े जाने पर पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार एक हजार तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर दाे हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
वहीं, इसका निर्माण करते पकड़े जाने पर पहली बार में 5 हजार, दूसरी बार में 10 हजार तथा तीसरी बार में 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इधर, गुरुवार काे भी शहर से लेकर गांव तक दुकानों के बाहर सिंगल यूज पॉलीथिन के साथ ही थर्मोकॉल से बनी थाली-कटाेरा, ग्लास के साथ ही अन्य उत्पादों की खरीद-बिक्री हाेती रही।
आज से बड़ा अभियान : कार्रवाई के लिए सिटी स्क्वैड का गठन
सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से रोक काे देखते हुए कार्रवाई के लिए सिटी स्क्वैड का गठन किया गया है। निगम प्रशासन प्लास्टिक के स्टाॅक व प्लास्टिक बेचने वालाें के खिलाफ धावा बाेलेगा।
प्लास्टिक जब्ती के लिए निगम प्रशासन ने नई बाेलेराे पिकअप खरीदी है। 10 हजार से एक लाख रुपए तक प्लास्टिक काे लेकर जुर्माना ठाेकेने का नगर आयुक्त ने आदेश दिया है। विवाह भवन व हाेटलाें पर विशेष निगरानी रखनी है। हालांकि, अभी प्लास्टिक के बाेतल में पानी व फ्लैक्स पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।






Leave a Reply