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BREAKING: मुजफ्फरपुर बालिका गृहकां’ड केस: दो’षी ब्रजेश ठाकुर को सुनाई गई उम्रकै’द की स’जा, जानें…

बिहार (Bihar) के बहुचर्चित मुजफफरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur Shelter Home Case) में दिल्ली (Delhi) की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. साकेत कोर्ट ने इस मा’मले के किं’गपिन और दो’षी करार दिए गए ब्रजेश ठाकुर को उ’म्रकै’द की स’जा सुनाई है. ये मा’मला मुंबई (Mumbai) की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मा’मले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आ’रोपियों के खि’लाफ पॉक्सो, ब’लात्कार, आ’पराधिक साजिश और अन्य धा’राओं में आ’रोप तय किया था. सीबीआई ने इस मा’मले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आ’रोपी बनाया था.

मुजफ्फरपुर शे’ल्‍टर होम केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्‍ली ट्रांसफर किया गया था. तब से इस मा’मले की सु’नवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और अब जाकर इसमें फैसला सुनाया गया. अदालत ने इस मामले में 20 मार्च, 2018 को आ’रोप तय किए थे.इस केस में सजा पाने वाले ब्रजेश ठाकुर ने वर्ष 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और ‘हार गया था. अदालत ने 30 मार्च, 2019 को ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खि’लाफ बला’त्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षड्यं’त्र रचने के आ’रोप तय किए थे. अदालत ने बला”त्कार, यौन उ”त्पीड़न, नाबा’लिगों को न’शा देने, आप’राधिक ध’मकी समेत अन्य अप’राधों के लिए मु’कदमा चलाया था

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