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अब ‘हिजाब’ पर आया सोनम कपूर का रिएक्शन, कहा- अगर पगड़ी एक पसंद हो सकती है, तो हिजाब क्यों नहीं?

हिजाब’ (Hijab) को लेकर इन दिनों नेशनल लेवल पर एक बहस छिड़ी हुई है. इस मुद्दे पर कई सेलिब्रिटीज भी अपना-अपना मत रख रहे हैं. उनमें गीतकार जावेद अख्तर, अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम सबसे पहले आ रहा है. शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर कर्नाटक राज्य में चल रही अशांति ने अभिनेत्री सोनम कपूर आहूजा का ध्यान अट्रैक्ट किया है. इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर ने पगड़ी में एक पुरुष और हिजाब में एक महिला की तस्वीर शेयर की, और ये सवाल किया है कि पगड़ी एक ऑप्शन क्यों हो सकता है जबकि एक हिजाब नहीं हो सकता.

पगड़ी और हिजाब को लेकर सोनम ने दिया अपना रिएक्शन

सोनम कपूर की पोस्ट कर्नाटक में कई महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शनकारियों के जरिए परेशान किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है. दरअसल, कर्नाटक सरकार के जरिए 5 फरवरी को सभी स्कूलों और कॉलेजों में एक ड्रेस कोड अनिवार्य करने का आदेश जारी करने के बाद पूरा विवाद शुरू हो गया, जिसमें “समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वाले” कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

एक दिन पहले, गीतकार जावेद अख्तर ने भी हिजाब पहनने के लिए महिलाओं पर कथित हमलों की निंदा की थी. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि, “मैं कभी भी हिजाब या बुर्का के पक्ष में नहीं रहा. मैं अभी भी उस पर खड़ा हूं लेकिन साथ ही, मुझे गुंडों की इन भीड़ के लिए गहरी अवमानना ​​​​के अलावा कुछ भी नहीं है जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी असफल. ये उनका ‘मर्दानगी’ का आइडिया है. क्या अफसोस है,”.

इस पर रिएक्ट करते हुए कंगना रनौत ने कहा था कि, ‘साहस दिखाना है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन कर दिखाओ…खुद को पिंजरे में नहीं आजाद करना सीखो’. कंगना के ट्वीट के बाद आजमी शबाना ने भी कुछ बातें कहीं. उन्होंने कहा कि, ‘अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो लेकिन अफगानिस्तान एक धार्मिक देश है और जब मैंने पिछली बार जांच की थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था?!!’

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किया सुनवाई से इनकार

इस बीच, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और अन्य धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश (लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया) के खिलाफ अपीलों पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

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