#KISHANGANJ SP की सक्रि’यता से ह’त्यारोपी को मिली आजी’वन का’रावास की स’जा
KISHANGANJ : दिनांक 05 दिसम्बर 2018 को वादी महबुल खाँ, पिता-स्व0 फयुद्दीन उर्फ बौधा खाँ, सा0-पेटभरी, थाना-पौआखाली, जिला-किशनगंज द्वारा पौआखाली थाना में अपनी पुत्री तैयबा खातुन की हत्या के संबंध में पौआखाली थाना कांड सं0-59/18, दि0-05.12.2018, धारा-302/304(बी)/34 भा0द0वि0 दर्ज कराया गया।
कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के निर्देशानुसार प्राथमिकी अभियुक्त उमर खाँ, पिता-जिमरो खाँ, सा0-पेटभरी, थाना-पौआखाली, जिला-किशनगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेजा गया।

अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आयी कि वादी की पुत्री की हत्या महज एक साईकिल के लिये कर दी गयी थी। घटना के समय मृतिका के सास-ससुर धान काट रहे थे। घर पर मृतिका एवं सूचक के दामाद उमर खाँ अकेले थे कि दहेज में मोटरसाईकिल की माँग के लिए गले में रस्सी बाँधकर पंखे से मृतिका को लटका दिया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गयी।
इस संबंध में दिनांक-23.09.2021 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्रवाद सं0-61/2019, पौआखाली थाना कांड सं0-59/18, धारा-302/304(बी)/34 में अभियुक्त उमर खाँ को आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

इस कांड में कांड के अनुसंधानकर्त्ता, पर्यवेक्षणकर्त्ता, चिकित्सक एवं अन्य गवाहों के साथ-साथ एफ0एस0एल0 रिपोर्ट को ससमय माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराने में श्री कुमार अशीष, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज की सक्रिय भूमिका रही। सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक, सत्य नारायण प्रसाद साहा ने किया।



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