बक्सर में गंगा घाट से मिले शवों के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर को दोबारा से हलफनामा दायर करने को कहा है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इनके द्वारा दायर हलफनामे में विरोधाभास पाया है. जानकारी के अनुसार कोर्ट में दायर हलफनामे में चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर की ओर से बक्सर में गंगा नदी में मिले श”वों के आंकड़े मैच नहीं कर रहे थे. इसी को लेकर कोर्ट ने दोबारा हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने मांगा मार्च में हुई मौ’तों का आंकड़ाकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा कि बक्सर में मार्च 2021 में कितने कोरोना के मरीजों की मौ’त हुई है. साथ ही अन्य कारणों से हुई मौतों के आंकड़े भी कोर्ट ने सरकार के पेश करने को कहा है. पटना हाई कोर्ट ने इसके साथ ही कोरोना के मरीजों के अस्पताल लाने के लिए पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का निर्देश भी सरकार को दिया है.
इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई कि बिहार के ऑक्सीजन आपूर्ति कोटे को बढ़ा कर चार सौ मीट्रिक टन कर दिया गया है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि ऑक्सीजन को ले जाने यानि ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था की गई है. इस मामले पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी.




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