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बिहार में सारी परीक्षाएं स्थगित, शिक्षा विभाग का नया आदेश, कोचिंग के लिए भी गाइडलाइन जारी

PATNA : बिहार में बेकाबू कोरोना पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम उपाए किये जा रहे हैं. सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू का एलान किया गया है. लेकिन इसके बावजूद भी नए मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है. स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने के साथ-साथ सारी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं. कोचिंग को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है.











गुरूवार को शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है. बिहार सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 15 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. इसे लेकर कुछ नए दिशानिर्देश भी दिए गए हैं. विभाग ने स्कूल और कॉलेज की सारी परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि इससे पहले ये कहा गया था कि पहले से निर्धारित परीक्षाएं ली जा सकती हैं. साथ ही ये भी कहा है कि स्कूल या कॉलेज में 33 फीसदी यानि एक तिहाई उपस्थिति के साथ शिक्षक बारी-बारी से आते रहेंगे.









शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के आदेश के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा लेने वाले आयोगों या समिति पर लागू नहीं होगा. बिहार लोकसेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस आदेश से बाहर रहेंगे. साथ ही केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पर भी शिक्षा विभाग का ये आदेश लागू नहीं होगा. शिक्षा विभाग ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगाया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि –

1. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे. इस अवधि तक में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा. ऑन लाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पहले की तरह चलते रहेंगे. 

2. प्राथमिक विद्यालयों में जहां दो शिक्षक हैं वहां बारी-बारी से शिक्षक विद्यालय में उपस्थिति रहेंगे और जहां दो से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. 

3. मध्य विद्यालय, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संदर्भ में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और शेष शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. 

4. विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संदर्भ में सह प्राध्यापक, प्राध्यापक और उनके समकक्ष स्तर व ऊपर के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे और सहायक प्राध्यापक व उनके समकक्ष पदाधिकारी व उनके न्यून सभी पदाधिकारी व कर्मी बारी-बारी से प्रतिदिन 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. 

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