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वाहनों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को जल्द करें दु’रुस्त, नहीं तो इस दिन से भरना होगा भारी जु’र्माना

सड़कों पर बगैर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution certificate) के घूमने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं है. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के जांच के दौरान पाये जाने पर उनके स्वामियों से परिवहन विभाग (Transport Department, Bihar) भारी जुर्माने के राशि को वसूल करेगा.

बिहार सरकार (Bihar Govt) ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए विशेष निर्देश जारी किया है.जिसके तहत 12 मार्च से जिले के विभिन्न मार्गों पर विशेष रूप से पॉल्यूशन जांच अभियान शुरू की जायेगी.

बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में बेगूसराय समेत समूचे प्रदेश में 12 मार्च से पॉल्यूशन प्रमाणपत्र जांच अभियान चलाया जायेगा. इस जांच अभियान के तहत पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं रहने वाले वाहन स्वामियों से मोटरयान अधिनियम 190(2) के तहत 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल की जायेगी. जबकि जुर्माने की राशि नहीं भरने वाले वाहन स्वामियों के वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा.

वाहन प्रदूषण से फेफड़े से संबंधित होती है बीमारी

राज्य में बढ़ रहे वाहन प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए बिहार सरकार ने ये कड़े निर्देश जारी किये हैं. क्योंकि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण प्रभाव से जी मिचलाना,आंखों में जलन होना, खांसी, सिर में दर्द, घबराहट होना, दिल से संबंधित बीमारियां,अदृश्यता खासकर दिमाग, हृदय, गुर्दे ,फेफड़े और रक्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. साथ ही साथ फेफड़े के कैंसर और दमा जैसी बीमारियों का मूल कारण वायु प्रदूषण ही है.

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