उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले की एक विशेष अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बच्ची के साथ ब’लात्कार करने के मा’मले में 20 साल की स’जा सु’नाई है। माम’ला तीन वर्ष पुराना है। पोक्सो अधिनियम के तहत गठित अ’दालत ने शनिवार को व्यक्ति को दो’षी ठ’हराया। न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने उस पर 56,000 रुपये का जु’र्माना भी लगाया।

विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस ने 18 फरवरी 2016 को उसके खि’लाफ मा’मला द’र्ज किया था। शि’कायत में उस पर अपनी बेटी के साथ करीब तीन-चार महीने तक बला’त्कार करने और घट’ना की जानकारी किसी को न देने को लेकर धम’काने का आ’रोप था।




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