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लॉकडाउन के दौरान पटना हाइकोर्ट परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पाबंदी

पटना हाइकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कुछ अनाधिकृत लोगों को छोड़ कर परिसर में आने पर पाबंदी लगा दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के कारण राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर सभी हाइकोर्ट के स्टाफ को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक ऑफिस में नहीं आने का निर्देश दिया है।

निर्देशमेंयह भी कहा गया है कि स्टाफ की अपने घर पर उपलब्ध रहना तथा मोबाइल चालू रखना होगा। रजिस्ट्रार (लिस्ट) और रजिस्ट्रार (आईटी ) सह सीपीसी वर्चुअल कोर्ट के कामकाज का प्रबंध करेंगे।

बतादेंकि कोरोना वायरस से संक्रमण का बिहार में लगातार विस्‍फोटक होता जा रहा है। इस बीच पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में कार्यरत 20 में से 18 सुरक्षाकर्मियों को मेडिकल जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसलिए सुरक्षा के मद्देनज़र पटना हाइकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कुछ अधिकृत लोगों को छोड़ कर परिसर में आने पर पाबंदी लगा दी है।

सूत्र: रामशरणागत मिश्रजानीपुर से

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