पटना हाइकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कुछ अनाधिकृत लोगों को छोड़ कर परिसर में आने पर पाबंदी लगा दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना के कारण राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर सभी हाइकोर्ट के स्टाफ को 16 जुलाई से 23 जुलाई तक ऑफिस में नहीं आने का निर्देश दिया है।
निर्देशमेंयह भी कहा गया है कि स्टाफ की अपने घर पर उपलब्ध रहना तथा मोबाइल चालू रखना होगा। रजिस्ट्रार (लिस्ट) और रजिस्ट्रार (आईटी ) सह सीपीसी वर्चुअल कोर्ट के कामकाज का प्रबंध करेंगे।




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