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सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने बदला नियम, हर क्लास में अब इतने शिक्षक जरूरी

पटना: शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच (प्राथमिक स्कूल) और कक्षा छह से आठ (मध्य विद्यालय) तक के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की मानक संख्या तय कर दी है. इसके अनुसार प्राथमिक सरकारी स्कूलों में पांच और मध्य विद्यालयों में कम से कम नौ शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.

नियुक्ति और पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि तय किये गये इन मानकों के हिसाब से राज्य के प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए स्वीकृत बल और रिक्तियों की संख्या 31 जनवरी तक इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करें

प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के ऐसे प्राथमिक स्कूल जहां 120 तक नामांकन हैं, वहां चार शिक्षक और जहां 121 से 150 तक बच्चे नामांकित हैं, वहां पांच शिक्षक तैनात होंगे. 150 से अधिक नामांकन वाले स्कूलों में हर 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक नियुक्त होंगे, हर प्राथमिक स्कूल में एक प्रधान शिक्षक होगा, जो उक्त शिक्षक के अतिरिक्त होगा.

हालांकि कक्षा छह से आठ तक के लिए 105 तक नामांकित बच्चों पर चार शिक्षक नियुक्त होंगे. इसमें विज्ञान व गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के एक-एक शिक्षक तैनात होंगे, जहां 105 से अधिक नामांकन हैं, वहां हर 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त होगा. हर मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, जो शिक्षकों की संख्या के अतिरिक्त होगा.

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