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Curfew E-pass: लॉकडाउन में बाहर जाना है जरूरी, तो ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन…

लॉकडाउन 2.0 में अगर बाहर जाना है जरूरी, तो ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन

देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे देश में जारी लॉकडाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर देश के कुछ हिस्सों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही को रोक कर कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना है। 
चूंकि, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी हैं, ऐसे में राज्य सरकारों ने ई-पास व्यवस्था लागू की है। इस ई-पास का इस्तेमाल कर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ई-पास की सहायता से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं हासिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने राज्य में ई-पास किस तरह हासिल कर सकते हैं…
इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन
अपने राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या शहर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 
‘एप्लाई ई-पास’ पर क्लिक करें। 
ई-पास फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां भरें। 
अगर किसी दस्तावेज की प्रति मांगी जाती है तो उसे अपलोड करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। 
एक बार आपका पास स्वीकृत हो जाने के बाद, आपको प्राधिकरण से संदेश प्राप्त होगा
ई-पास की प्रति का प्रिंट आउट लेकर आप बाहर जा सकते हैं। 

विभिन्न राज्यों में ई-पास के लिए ऐसे करें आवेदन

कर्फ्यू ई-पास के लिए आवश्यक सेवाओं की सूची

  • कानून-व्यवस्था की सेवाएं
  • वाहन (केवल आपातकाल के लिए ट्रक, कार और बाइक)
  • पुलिस
  • दमकल विभाग
  • बिजली
  • पानी
  • भोजन आपूर्ति
  • स्वास्थ्य कर्मी
  • बैंक
  • मीडिया
  • मरीज
  • मृत्यु का मामला
  • स्वास्थ्य सेवाएं

ई-पास आवेदन के लिए जरूरी जानकारी

  • प्रार्थी का जिला
  • कस्बा
  • नाम
  • फोन नंबर
  • सरकारी पहचान पत्र
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर

INPUT : AMAR UJALA