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औरंगाबाद में दो आईओ को शोकॉज:न्यायालय के आदेश की अवहेलना का मामला

न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना दो थाना के आईओ को महंगा पड़ गया। कोर्ट द्वारा उक्त दोनों आईओ को शो-कॉज किया गया है। औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडीजे तीन न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या 682/22 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर थाना के अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया है कि आठ मई को सुबह आठ बजे न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

बताएं कि आखिर आज तक प्रतीक्षित प्रतिवेदन अप्राप्त क्यों है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि उक्त वाद में केश डायरी की मांग 27 मार्च 2023 को अनुसंधानकर्ता विनय कुमार सिंह से किया गया था, जो आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे न्यायालय ने कर्तव्य पालन में लापरवाही मानते हुए अनुसंधानकर्ता को शो-कॉज किया है। इस वाद में भादंवि धारा 323, 324, 341, 379, 307/34 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

इधर नगर थाना के आईओ को किया गया शो-कॉज

इधर औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या 86/23 में सुनवाई करते हुए आईओ को शो-कॉज किया है। वहीं कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में जमानत याचिका लंबित है। स्मरण पत्र 24 अप्रैल 2023 को भेजा गया था। न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि आपके द्वारा न्यायिक आदेश के अवमानना पर क्यों नहीं वरीय अधिकारियों को सुचित किया जाए।

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