पटना: बिहार के पटना में कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अहम पहल की है. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक में कोचिंग संस्थानों एवं हॉस्टल संचालकों के लिए विस्तृत नियमावली तैयार की गई है. बैठक की अध्यक्षता वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने की.
वैरिफिकेशन कराना अनिवार्य
बैठक के बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के संचालकों को पुलिस वैरिफिकेशन कराना अब अनिवार्य होगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई संचालक निर्धारित नियमों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. थाना स्तर से इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके.

रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी संचालकों को मार्च माह तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. जो संस्थान अब तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. तय समय के बाद बिना रजिस्ट्रेशन संचालित पाए जाने वाले कोचिंग या हॉस्टल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


संचालकों से अपील
जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कोचिंग हब के रूप में विकसित हो रहे पटना में छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुशासित वातावरण सुनिश्चित करना है. अधिकारियों ने सभी संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके.
निरीक्षण अभियान चलेगा
प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन को सभी संबंधित संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है. आने वाले दिनों में विभिन्न थानों की टीम निरीक्षण अभियान भी चलाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं.

होस्टल में छात्रा की हुई थी मौत
बीते महीने जनवरी में पटना के शंभू गर्ल्स होस्टल में एक छात्रा की मौत हुई थी. इसके साथ पटना के ही एक होस्टल की छात्रा की मौत हुई थी. इस घटना के बाद शहर के होस्टल संचालक पर कई सवाल उठे. इसी को देखते हुए पटना पुलिस की ओर से कोचिंग और होस्टलों के लिए नियमावली जारी की गयी है.



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