MUZAFFARPUR

बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, छठ के कारण समय से पहले वेतन भुगतान

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इस बार छठ महापर्व का भी आयोजन हो रहा है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को पहले ही वेतन दिया जा रहा है. सरकार ने अक्टूबर महीने का वेतन 21 तारीख से ही देना शुरू कर दिया है. लगातार दूसरा महीना है, जब समय से पहले वेतन दिया जा रहा है. पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा के कारण समय से पहले वेतन दिया गया था.

समय से पहले मिला वेतन

अमूमन सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 30 हर महीने की तारीख तक वेतन भुगतान किया जाता है लेकिन इस बार छठ के कारण पहले वेतन दिया जा रहा है. वित्त विभाग की ओर से 21 अक्टूबर को पहले वेतन भुगतान करने से संबंधित लेटर जारी किया गया है और लेटर राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार विधानसभा के सचिव, बिहार विधान परिषद के सचिव, पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिन, सभी विभाग के अध्यक्ष , सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी कोषागार पदाधिकारी और स्थानीय आयुक्त बिहार नई दिल्ली को भेजा गया है.

वित्त विभाग का पत्र जारी

वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर की ओर से जारी किए गए लेटर में कहा गया है कि राज्य सरकार के वैसे सभी कर्मी अराजपत्रित एवं राजपत्रित (जिनके वेतन की निकासीय स्थापना विपत्र से की जाती है) को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस (मार्च माह के वेतन छोड़कर) पर वेतन का भुगतान अनुमान्य है. सम्यक विचारों प्रांत राज्य सरकार द्वारा छठ पर्व को दृष्टि पथ में रखते हुए सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह अक्टूबर 2025 के वेतन का भुगतान 21 अक्टूबर 2025 से करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 141 में निहित प्रावधानों से आच्छादित है.

21 अक्टूबर से वेतन निर्गत

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के कारण संप्रति प्रभावी आदर्श आचार संहिता के परिपेक्ष में संदर्भित अग्रिम वेतन भुगतान के निमित भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की अनापत्ति मुख्य निर्वाचन पर अधिकारी बिहार के ज्ञापन 4855 दिनांक 21 अक्टूबर 2025 के माध्यम से निम्नवत प्राप्त है. अत: अनुरोध है कि उक्त निर्णय एवं निर्वाचन आयोग की अनापत्ति में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह अक्टूबर 2025 के वेतन का भुगतान 21 अक्टूबर से सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाए.

चुनाव आयोग से मिली अनुमति

सरकार पहले भी बड़े पर्व से पहले इस तरह का फैसला लेती रही है. इस बार 6 नवंबर को विधानसभा का पहले चरण का चुनाव है और उसके कारण चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा रखा है. चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही सरकार ने यह फैसला लिया है. इससे छठ महापर्व के आयोजन में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

कब है महापर्व छठ?

लोक आस्था का महापर्व छठ इस बार 25 से 28 अक्टूबर तक होना है. 25 अक्टूबर को नहाय खाय है. 26 को खरना पर्व है. वहीं, 27 को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय पर्व का समापन हो जाएगा.

 

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