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पटना के 332 कोचिंग संस्थानों पर गिर सकती है गाज, 15 दिन का अल्टीमेटम

पटना : पटना जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की अब नई जांच कमेटी निगरानी करेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नई कमेटी में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ-साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को भी शामिल किया गया है। कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कोचिंग संस्थान सुरक्षा, संरचनात्मक और वैधानिक मानकों का पालन करें। जो संस्थान नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

इस कारण होगी कार्रवाई 

डीईओ कार्यालय के निर्देशों के अनुसार, किसी भी कोचिंग संस्थान को वैध निबंधन प्रमाण-पत्र के बिना संचालित नहीं किया जा सकेगा। हर छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह वाले कक्ष का प्रावधान होना जरूरी है।

कक्षा में प्रवेश और निकास का रास्ता बाधारहित होना चाहिए। साथ ही भवन निर्माण उपविधियों (बिल्डिंग बायलाज) और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन भी अनिवार्य है।

332 कोचिंग संस्थान जांच के दायरे में

जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, वर्ष 2019 से अब तक 332 कोचिंग संस्थानों ने निबंधन कराया है। सभी की जांच की जाएगी। इसके अलावा 32 नए कोचिंग संस्थानों ने निबंधन के लिए आवेदन दिया है, जिनकी भी जांच होगी।

15 दिन का अल्टीमेटम

कमेटी को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जो संस्थान मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके निबंधन रद्द किए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए।

 

 

 

 

 

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