MUZAFFARPUR

सीएम नीतीश कुमार के फैसले से बिहार के अधिवक्ताओं में खुशी, निर्णय को बताया ऐतिहासिक

पटना : पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने राज्य सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसके जरिये राज्य के नए वकीलों को स्टाइपेंड के तौर पर प्रति महीने 5 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। स्टाइपेंड देने की व्यवस्था 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी और अगले तीन वर्षों तक लागू रहेगी।

वकीलों ने राज्य सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए वर्तमान एन डी ए सरकार को हृदय से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन में आयोजित इस बैठक में वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, अवधेश कुमार पांडेय, अरविंद उज्ज्वल, शरण सिंह, मुकेश कुमार, प्रत्युष प्रताप सिंह व प्रियंका सिंह उपस्थित थे।

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।

साथ ही, राज्य अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर उन्हें ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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