बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 1 अगस्त से पटना सहित सभी जिलों में जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते पकड़ा जाएगा तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलों के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

सरकार का सख्त आदेश
दरअसल, राज्य के सभी महत्वपूर्ण चौराहों और मार्गों पर स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे जहां सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। दोपहिया वाहनों पर सवार दोनों लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, चारपहिया वाहनों में ड्राइवर और आगे बैठे यात्री को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

कानून सख्त, अब लापरवाही बर्दास्त नहीं
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को लोक अभियोजकों (पीपी) के कार्यों की भी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि कानूनी कार्रवाई में कोई ढिलाई न हो। यह निर्णय राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की लापरवाही को देखते हुए लिया गया है। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।









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