स्कूली बच्चों को ऑटो से स्कूल ले जाने की इजाजत मिल गयी है, लेकिन इ-रिक्शा से ले जाने पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है. अगर विद्यार्थियों को ले जाते इ-रिक्शा को पकड़ा गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

ऑटो चालकों को तो इजाजत मिल गयी है, लेकिन उन्हें स्कूल ट्रांसपोर्ट के मानक का पालन करना होगा. अपने ऑटो को मानक के अनुरूप बनाने के लिए एक मई तक का समय दिया गया है.

अगर मानक के अनुरूप ऑटो नहीं मिलते हैं, तो फिर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी. एडीजी ट्रैफिक व एसपी ट्रैफिक की बैठक के बाद यह निर्णय ले लिया गया.

ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि इ-रिक्शा से स्कूली बच्चों को ढोने पर पूरी तरह प्रतिबंध है. ऑटो को इजाजत दी गयी है, लेकिन उन्हें सारे मानकों को पूरा करना होगा.

मानक के अनुसार अब ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए. एक तरफ का गेट बंद होना चाहिए. ऑटो के आगे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए.





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