मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रेमिका के पति की हत्या कर शव को ड्रम में छिपाने के दोषी सुभाष कुमार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुभाष कुमार सिकंदरपुर थाने के अखाड़ा घाट बांध रोड का रहने वाला है। नगर थाना के बालूघाट मोहल्ले में चार वर्ष पहले राधा देवी से प्रेम प्रसंग में उसके पति राकेश सहनी की हत्या की गई थी। राकेश बालूघाट में किराए के कमरे में रह रहा था

राकेश की हत्या के बाद सुभाष ने उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर गलने के लिए ड्रम में रख दिया था। कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपया जुर्माना और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना को छोड़कर कारावास की दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। मामले में अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।

राकेश के भाई कर्पूरी नगर अखाड़ा घाट निवासी दिनेश सहनी ने 19 सितंबर 2021 को नगर थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें राकेश की पत्नी राधा देवी, उसकी साली कृष्णा देवी, साढ़ू विकास कुमार व सुभाष कुमार को नामजद किया था। एफआईआर में उसने कहा था कि राधा का अखाड़ा घाट बांध रोड के सुभाष के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है, जिसका राकेश विरोध करता था।

विस्फोट के बाद कमरे में लगी आग तो खुला राज
18 सितंबर 2021 की रात करीब आठ बजे राधा के किराए के बंद कमरे में विस्फोट होने के बाद आग लग गई। आग बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। 19 सितंबर 2021 की सुबह पुलिस ने कमरे के रखे ड्रम से शव के टुकड़ों को निकाला। केस दर्ज होने के बाद 22 सितंबर 2021 को सुभाष को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। वह राधा के साथ भागने का प्रयास कर रहा था।




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