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Breaking News: बिहार में तम्बाकू, खैनी और गुटका खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो 6 माह की जे’ल…

बिहार में तम्बाकू या गुटखा खा कर इधर उधर सार्वजनिक स्थल पर थूक किसी ने फेंका तो उसे छह महीने की जे’ल की स’जा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर, नई दिल्ली ने इस संबंध में एडवाईजरी भी जारी की है। जिसमें बताया गया है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यत्र तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का ख’तरा बढ़ता है। अतः इसके सार्वजानिक जगहों पर इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। बिहार में राज्य सरकार ने पहले से ही  पान मसाला में मैग्निसियम कार्बोनेट  निकोटिन पाए जाने के कारन 15 ब्राण्ड के पान मसाला के विनिर्माण, भण्डारण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। 

एक तिहाई जिलों ने लागू किया आदेश
राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए  लगभग एक तिहाई जिलों के डीएम ने अपने जिले में सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र  घोषित किया है। डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गं’भीर बीमा’री यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। 

भा.द.वि. की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। अब जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी।

आदेश जारी करने वाले जिले
उक्त प्रतिबन्ध आदेश जारी करने वाले जिले हैं : अरवल, जहानाबाद, पूर्णियाँ, मोतिहारी, शिवहर, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, कैमुर, खगड़िया, सुपौल और सारण। सभी जिलों में पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है।

आदेश से तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी
बिहार में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार  की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामा’री फैलने का खतरा कम रहेगा।

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