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बेवजह लाइसेंसी हथियार लहराने वाले हो जाएं सावधान:शादी, जन्मदिन या किसी पार्टी में लाइसेंसी हथियार लहराने पर दर्ज होगी FIR

बिहार में हर्ष फायरिंग के बढ़ते प्रचलन को लेकर पुलिस मुख्यालय सख्त हो गई है। हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर मुख्यालय स्तर से नजर रखी जा रही। अब सभी रेंज IG, DIG के साथ ही जिला पुलिस के कप्तानों को स्पष्ट कह दिया गया है कि लाइसेंसी हथियार का किसी ने भी बेवजह प्रदर्शन किया तो सबसे पहले उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज करें।

फिर उनके लाइसेंसी हथियार को जब्त किया जाएगा। इसके बाद उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। लाइसेंसी हथियारों के बेवजह प्रदर्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को खुद बिहार पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा हैं। इस मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी। लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

99 मामलों में 127 की हुई अरेस्टिंग
राज्य के अंदर 2022 में हर्ष फायरिंग के बहुत सारे मामले सामने आए थे। जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस मुख्यालय ने इसका डेटा तैयार किया। ADG लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार पिछले साल पूरे बिहार में हर्ष फायरिंग के कुल 99 मामले सामने आए थे। हर्ष फायरिंग के दौरान कुल 8 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। जबकि, 36 लोग गोली लगने से घायल हो गए थे।

हर्ष फायरिंग के इन मामलों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत ही FIR दर्ज किया। इन मामलों में कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई। कुल 127 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 8 लोगों के हथियार के लाइसेंस को कैंसिल कराया गया। साथ ही कुल 18 लाइसेंसी हथियार जब्त किए गए।

आर्म्स एक्ट में हो चुका है संशोधन
हर्ष फायरिंग को लेकर लोगों के मन में अलग धारणा बनी हुई थी। पहले हर्ष फायरिंग पर कुछ होता नहीं था। कार्रवाई तब होती थी, जब किसी शादी या पार्टी में हथियार से गोली चलने पर वहां मौजूद किसी शख्स को गोली लगी और वो घायल हुआ या उसकी मौत हो गई। तब उस मामले में केस दर्ज हुआ करता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं है। क्योंकि 2019 में आर्म्स एक्ट में संशोधन हुआ है। एक्ट के सब सेक्शन 25 में सब सेक्शन 9 जोड़ा गया।

इस सेक्शन में साफ तौर पर कहा गया कि बगैर किसी कारण के अगर आप फायरिंग करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। क्योंकि, अकारण फायरिंग को क्राइम माना गया है। लाइसेंसी हथियार आपको सुरक्षा के लिए दी गई है। बेवजह लहराने, शादी या किसी पार्टी में फायरिंग करने के लिए नहीं दी गई है। एक्ट में संशोधन के बाद से हर्ष फायरिंग के मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

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