राज्य में लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक किराना, सब्जी और फल की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन, दवा और इलाज से संबंधित किसी तरह की दुकान या संस्थानों पर कोई रोक नहीं लगायी गई हैं। वे सामान्य दिनों की तरह खोली जा सकेंगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना संक्र’मण के प्रभावी नियंत्रण के लिये गुरुवार को ये दिशा-निर्देश जारी किया है। एनडीआरएफ की दो टीम मुंगेर और 4 टीम पटना जिला में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात करने का फैसला किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 वायरस जांच के लिए निजी क्षेत्र से टेस्ट किट खरीदेगा। विभाग ने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिये बड़े पैमाने पर छापामा’री की जा रही है।

सरकार के निर्देशों के नहीं मानने वालों पर कड़ी का’र्रवाई की जा रही है। इसके तहत अब तक सीआरपीसी के तहत 77 एफआईआर, महामारी एक्ट के तहत 43 और आ’पदा प्रबंधन एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हुये हैं। मोटरवाहन अधिनियम के तहत 2339 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इसमें 8 लोगों की गि’रफ्तारी, 776 वाहन जब्ती और 20.47 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है।
इधर, राज्य के सभी पंचायतों में कोरोना को लेकर ग्रामीण जनता को जागरूक करने, घरों में ही रहने और साफ सफाई और मास्क लगाने को लेकर राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर गुरुवार को बैठक हुई।


Input: Dainik Bhaskar



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