अहियापुर में युवती को जिंदा जलाने के आरोपी राजा राय की पेशी सोमवार को न्यायालय में नहीं हो सकी। इस वजह से मा’मले में दौड़ा सुपुर्दगी के बिंदू पर सुनवाई की अगली तिथि 20 मार्च निर्धारित कर दी गई है। मा’मले में जमानत पर मु’क्त हुए दूसरे आ’रोपी के वकील ने कोर्ट से पुलिस पेपर रिसीव किया। कां’ड में पुलिस की ओर से दोनों आरो’पियों पर चार्जशीट दायर कर दी गई है।चार्जशीट के आ’धार पर आ’रोप गठन पर सु’नवाई से पूर्व कोर्ट कि ओर से आरो’पियों को पुलिस पेपर रिसीव कराई जाती है।

इसी पेपर के अनुसार वादी व प्रतिवादी के वकील के बीच जिरह होती है। चार्जशीट में पुलिस साक्ष्य दिया है। कि बीते 7 दिसंबर को युवती को उसके ही घर में घु’सकर केरोसिन छिड़क कर जिं’दा ज’ला दिया गया था इस कांड में राजा राय और मुकेश को नामजद आरो”पी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आ’रोप है कि राजा राय अक्सर युवती से छेड़खानी करता था। इसी उद्देश्य से वा’रदात के दिन भी वह युवती के घर में घुसा और अपनी मंशा में कामयाब नही होने पर वारदात को दोस्त के साथ मिलकर अं’जाम दिया। चार्जशीट में भी पुलिस ने इसी बिंदू पर साक्ष्य पेश किया है।


Input: दैनिक भास्कर



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