सूबे में अब सांप का’टने से किसी की मौ’त हुई तो वन पर्यावरण विभाग पी’ड़ित परिवार को मु’आवजे के तौर पर ₹500000 की रकम देगा. बिहार विधानसभा में स’र्पदं’श से होने वाली मौ’त को लेकर मु’आवजे का सवाल उठने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी है.सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि विभाग सर्प दंश से होने वाली मौ’त के मा’मले में पहले से मुआवजा देते आया है. वन्य प्राणियों की वजह से हुई मौ’त के मा’मले में मुआ”वजे का प्रावधान हैं.विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने इस मा’मले को उठाया था जिसके बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जवाब में जानकारी देते हुए बताया कि सांप को विभाग वन्य प्राणी की श्रेणी में रखता है लिहाजा अगर कोई सां’प का”टने से मौ’त के मा’मले में मुआ’वजा चाहता है तो उसे 5 लाख की रकम विभाग की तरफ से दी जाती है.

सुशील मोदी ने कहा कि इसके लिए जिस व्यक्ति की सांप का’टने से मौ’त हुई है उसका पोस्टमा’र्टम कराया जाना आवश्यक है.आरजेडी विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि अब तक सरकार केवल बा’ढ़ और आ’पदा के वक्त सांप के का’टने पर मुआवजा देती रही है, तो क्या इस नए नियम को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है. भोला यादव ने भी सरकार के फैसले के बारे में जागरूकता चलाए जाने की बात कही, जिसके बाद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि यह नियम बहुत पुराना है और इसके लिए हर स्तर पर जानकारी दी जा रही है.




Leave a Reply