Breaking News

मुजफ्फरपुर : नाबालिग से रे’प में ढोंगी बाबा को 20 साल सजा

मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से रेप के मामले में ADJ-6 संजीव कुमार पांडेय ने आरोपी को सजा सुनाई है। ढोंगी बाबा को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी बिरजू राम उर्फ बिरजू बाबा (66) अहियापुर के चतुरी पुनास का रहने वाला है। स्पेशल पीपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बिरजू बाबा पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। जो ट्रायल के दौरान सही पाया गया। इस मामले में कोर्ट ने बिरजू बाबा को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाया है।

वर्ष 2018 में 12 जून को अहियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची की तबियत बिगड़ गयी थी। इसी दौरान ढोंगी बाबा वहां पहुंचा और उसने झाड़ फूंक के जरिये उसे ठीक करने की बात कही। फिर बच्ची को एक कमरे में ले जाकर उसे अचेत कर उसके साथ रेप किया। फिर वहां से निकल गया। बच्ची ने होश में आने के बाद ढोंगी बाबा के करतूतों से परिजन को अवगत कराया।

इस मामले मे युवती की मां ने अहियापुर थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जाता है कि वह गांव में घूम-घूमकर झाड़ फूंक करने का काम करता था। इसकी आड़ में रुपये भी ऐंठता था।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.