बेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट मामले में बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश ने फैक्ट्री मालिक विकास मोदी व उसकी पत्नी श्वेता मोदी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली। जबकि मैनेजर उदय शंकर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डायरी की मांग बेला थानाध्यक्ष से की है।
बॉयलर विस्फोट मामले में सुनवाई को लेकर कोर्ट में गहमागहमी का माहौल बन रहा। दोनों पक्षों के बीच बहस सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने उक्त दोनों की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकृत किया। वहीं फैक्ट्री के मैनेजर उदय शंकर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
बॉयलर विस्फोट कांड में सुनवाई के दौरान अर्जी को खारिज करने की मांग करते हुए लोक अभियोजक पीके शाही ने कहा कि आरोपितों की आपराधिक लापरवाही के कारण फैक्ट्री में सात मजदूरों की मौत हो गई। बॉयलर फटने से शवों के चिथड़े उड़ गए। बॉयलर विस्फोट करने के 15 दिन पूर्व गड़बड़ी की सूचना के बावजूद आरोपितों द्वारा बॉयलर को दुरुस्त नहीं कराया गया।मैनेजर की शिकायत को फैक्ट्री संचालक ने अंजरअंदाज किया। लोक अभियोजक ने अपनी दलील देते हुए कहा कि केस डायरी में आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। आरोपितों को सरेंडर कर बेल अर्जी दाखिल करनी चाहिए।
वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट से पहुंचे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अचानक घटी हादसे से मजदूरों की मौत हुई है। पीड़ितों को फिलहाल 28 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है। मामला फैक्ट्री एक्ट का बनता है। जबकि मामला आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई।

इस तरह के हादसे में जुर्माने का प्रावधान है। दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। अग्रिम जमानत मिलने से विकास मोदी व उसकी पत्नी श्वेता मोदी को बड़ी राहत मिली है। एक माह से ज्यादा समय बीतने के बावजूद पुलिस हाथ-पांव मारती रही। फैक्ट्री मालिक व उसकी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
20 लोगों का बेला पुलिस ने दर्ज किया बयान
बॉयलर ब्लास्ट में पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल केस डायरी में 20 गवाहों का बयान दर्ज किया गया है। सभी गवाहों ने लापरवाही का मामला बताया है। पुराने बॉयलर का उपयोग की जानकारी पुलिस को दी है।

जबकि फैक्ट्री संचालक की ओर से पुराना बॉयलर होने की बात को खारिज किया गया। इसके लिए बॉयलर की खरीदारी व टैक्स भुगतान से जुड़ी पर्ची कोर्ट में दाखिल की गई है।
करीब एक माह पहले कोर्ट ने फैक्ट्री मालिक विकास मोदी पत्नी श्वेता मोदी मैनेजर उदय शंकर व दोनों सुपरवाइजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

एक माह में गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने कुर्की इश्तेहार के लिए कोर्ट में अर्जी दी। बहस के बाद अर्जी पर आदेश को सुरक्षित रखा गया है।



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