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ब्रेकिंग : नई कोरोना गाइडलाइन जारी / कल से मंदिर, दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, जानें पूरी जानकारी…

कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक की गई। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% की क्षमता के साथ और नवमी और उसके ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय और महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान पूरी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।

वहीं, नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग, मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक खुलेंगे।

सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को दी है।

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