जहानाबाद में कोर्ट ने श’राब पीने के दो’षी तीन लोगों को 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्मा’ना नहीं देने पर सभी को 3-3 माह का जेल भुगतना होगा। आज शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद अधिनियम की विशेष अदालत में जज ADJ-2 सर्वेंद्र प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने सभी आरोपितों को बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 37(बी) के तहत दोषी करार दिया है।
उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि अरवल के उत्पाद निरीक्षक राजकुमार ने तीनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी । इन्हें 30 मई 2017 की सुबह 7:15 बजे अरवल जिले के गाजीपुर मुख्य सड़क मार्ग पर नशे की हालत में पकड़ा था। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराने पर शराब पीने की पुष्टि हुई थी।

विभाग के अपर विशेष लोक अभियोजक रामचंद्र ठाकुर ने बताया कि इस मामले में अभियोजन की तरफ से चार गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। करीब 4 साल 7 माह के बाद यह फैसला आया है।





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