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डिप्टी CM का आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में बयान दर्ज

11 साल पहले आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत दो लोगों का बयान गुरुवार को कलमबद्ध किया गया। बेतिया कोर्ट के समक्ष उप मुख्यमंत्री का 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने उक्त मामले में आरोपियों का बयान कलमबद्ध किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि तथाकथित घटना 25 अक्टूबर 2010 की है। वह रमना मैदान में BJP नेता लालकृष्ण आडवाणी के भाषण के लिए बनाए मंच पर उपस्थित नहीं थीं। वह बिल्कुल निर्दोष हैं।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला 25 अक्टूबर 2010 का है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत तिरहुत नहर के कनीय अभियंता राम दयाल सिंह ने तत्कालीन विधायक प्रत्याशी रेणु देवी और BJP के चुनाव अभिकर्ता मधु रंजन वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

आरोप है कि तथाकथित घटना तिथि को उम्मीदवार रेणु देवी एक जीप पर सवार अपने समर्थकों के साथ बड़ा रमना स्थित बने मंच पर गईं। जहां उन्होंने बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस रिपोर्टरों को संबोधित किया। उक्त मामले में कोर्ट ने सितंबर 2013 में आरोप का सारांश आरोपियों को सुनाते हुए ट्रायल शुरू किया था। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्युशन के प्रस्तुत किए गए तीन गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया।

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