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वैक्सीन नहीं लेने वाले टीचर की क्लास में एंट्री बंद

देश में कोरोना के नए वैरिएंट की एंट्री हाे चुकी है। संक्रमण के फैलने के खतरे को लेकर पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को कोरोना से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में बिहार सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। कोरोना के खतरे को लेकर स्कूल कॉलेजों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूल कॉलेजों को अभी बंद नहीं किया जा रहा है लेकिन सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। अब ऐसे टीचर और स्टॉफ को स्कूलों में एंट्री नहीं दी जाएगी जो कोरोना का टीका अब तक नहीं लिए हैं।

हेड मास्टर के साथ प्रबंधन की तय हुई जवाबदेही

कोरोना के खतरे को लेकर सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक अब हेड मास्टरों के साथ प्रबंधन को जवाबदेह बनाया गया है। आदेश दिया गया है कि किसी भी शिक्षण या कोचिंग संस्थान में ऐसे कर्मचारी व टीचर को नहीं रखा जाए जो कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाई जाए और क्लास में एंट्री पर रोक लगाई जाए। स्कूलों कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में कोरोना से बचाव को लेकर कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जवाबदेही तय करते हुए कहा गया है कि मनमानी पर कार्रवाई की जाएगी। अफसरों को इसके लिए निगरानी व मॉनिटरिंग जिम्मेदारी दी गई है।

कोरोना के प्रोटोकॉल में होगी पढ़ाई

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय- पहली से बारहवीं कक्षा तक के लिए सामान्य रूप से खोले जाने का आदेश दिया गया है लेकिन इसमें कोविड की एसओपी का पूरा ध्यान रखना है। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं छोटे बच्चों के विद्यालय (प्री-स्कूल) भी सामान्य तरह से खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। आदेश है कि सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति, जनजाति आवासीय विद्यालय, कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की तरह चलाया जाएगा। लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल को नजर अंदाज नहीं किया जा सकेगा।

कोविड प्रोटोकॉल में होंगी परीक्षाएं

आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के आयोग, पार्षद, बोर्ड एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड कोविड प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था जारी रखेगा। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में कोरोना की दोनों डोज लेने वालों को ही काम करने दिया जाएगा।

स्कूली बच्चों को किया जाएगा जागरुक

शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल की जानकारी बच्चों को दी जाएगी ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं कोरोना प्रोटोकॉल के साथ करना होगा। विवाह समारोहों का आयोजन कोविड प्रोटोकाल में करना होगा। इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड प्रोटोकॉल में होगा।

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