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बिहार में 2,446 दारोगा की बहाली पर रोक

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में 2,446 दारोगा की बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि बहाली नहीं हुई है तो यह रोक अगले आदेश तक रहेगी। जस्टिस पीबी बजन्थरी की एकलपीठ ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को पारित किया है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार राज्य सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब भी किया है। कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त, 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 उम्मीदवारों का नाम था। उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा। उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे।

उन्होंने यह भी बताया कि इन उम्मीदवारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया।

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