सुप्रीम कोर्ट निर्भया ब’लात्कार और ह’त्या मा’मले में मौ’त की स’जा पाए एक दो’षी पवन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 20 जनवरी को सु’नवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दो’षी पवन की याचिका खा’रिज कर दी, जिसमें उसने दावा किया था कि घ’टना के व’क्त वह नाबालिग था। याचिका में दोषी मुकेश ने नाबालिग होने के दावे को हाईकोर्ट द्वारा खा’रिज किए जाने के फैसले को चु’नौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उसके फां’सी का रास्ता भी साफ हो गया है।निर्भया गैं’गरे’प मा’मले में दो’षी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खा’रिज कर दी है। पवन ने दावा किया था कि वह घ’टना के व’क्त नाबालिग था।

– निर्भया गैं’गरे’प के दो’षी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खा’रिज, घ’टना के वक्त नहीं था नाबालिग
– कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सु’नाएगा।
-निर्भया केस: निर्भया केस के दो’षी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दोपहर 2.30 बजे सुनाएगा।
-निर्भया के दो’षी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब दिल्ली गैं’गरे’प की घ’टना हुई थी, तब उसकी उम्र 17 साल, 1 महीने और 20 दिन थी। इसलिए इस केस में उसे नाबालिग माना जाए।निर्भया के दो’षी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यी जजों की बेंच के सामने बहस शुरू की। इस दौरान जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि 9 जुलाई 2018 को आपकी (पवन) की याचिका को इस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मगर अब आप कौन सी नई सूचना लेकर यहां आए हैं, यह कहां तक ठ”हरेगा?

-निर्भया के दो’षी के वकील ने कहा कि वा’रदात के वक्त पवन कुमार गुप्ता नाबालिग था। हाईकोर्ट ने गलत तरीके से याचिका खा’रिज की।
-सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दो’षी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सु’नवाई करना शुरू कर दिया।
-मुकेश की याचिका पर दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर सु’नवाई होगी।
बता दें कि न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सु’नवाई की। गुप्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में अ’पराध के व’क्त वह नाबालिग था, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद गुप्ता ने शुक्रवार (17 जनवरी) को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा ख’टखटाया था।दिल्ली की एक अ’दालत ने शुक्रवार को चा’रों दो’षियों-विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन- की मौ’त की स’जा पर एक फरवरी को अमल करने के लिये नये सिरे से आवश्यक वारंट जारी किये थे।

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