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चारा घोटाले में लालू की बढ़ सकती हैं मु’श्किलें, जानें…

RJD सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। डोरंडा ट्रेजरी मामले की सुनवाई अगले सप्ताह से रांची की अदालत में रोज हो सकती है। अब तक सप्ताह में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी का आरोप है। अदालत के निर्देश पर अगली निर्धारित तारीख 30 सितंबर है। इस दौरान मामले से जुड़े 10 लोगों की ओर से दलीलें रखी जाएगी।

जमानत पर बाहर हैं लालू प्रसाद
डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 77 आरोपियों ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई टालने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तब ही लगा था कि CBI कोर्ट मामले को जल्द निपटाना चाहती है। अभी लालू यादव बेल पर जेल से बाहर है।

कब का है मामला

चारा घोटाला मामला उस समय का है, जब बिहार-झारखंड एक हुआ करता था। उस समय डोरंडा बिहार में आता था। संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे। तब डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया था।

इसमें तत्कालीन CM लालू यादव, पूर्व MP जगदीश शर्मा, आरके राणा, ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं। इस केस में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष 13 अगस्त यानी आज से बहस की शुरुआत हुई। CBI कोर्ट इस मामले के लिए विशेष तौर पर बैठी।

बचाव पक्ष के 110 आरोपियों की ओर से होनी है बहस

अभियोजन की ओर से 7 अगस्त को बहस पूरी कर ली गई थी। इस मामले में 575 गवाहों का बयान लिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से 110 आरोपियों की ओर से बहस की जानी है। मामला डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है।

चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को सजा मिली है, जिनमें से चाईबासा के दो मामले आरसी 20A/96और आरसी 68A/96, देवघर के एक मामले आरसी 64A/96 में उन्हें पहले ही जमानत पहले मिल चुकी थी। अभी दुमका कोषागार मामले में जमानत पर हैं।

लालू प्रसाद के खिलाफ 4 केस

  • पहला केस आरसी 20A/96 – चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकालने का आरोप। इसमें लालू यादव को 5 साल की सजा हुई।
  • दूसरा केस आरसी 64A/96 – देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप। इस मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना।
  • तीसरा केस आरसी 68A/96 – चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप। इस केस में लालू यादव को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई।
  • चौथा केस आरसी 38A/96 – दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला। इस मामले में लालू यादव को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी।

लालू कब-कब जेल गए

  • पहली बार – 30 जुलाई 1997 को पहली बार लालू यादव जेल गए
  • दूसरी बार – 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिनों के लिए लालू को जेल जाना पड़ा
  • तीसरी बार – 5 अप्रैल 2000 को 11 दिनों के लिए लालू को जेल
  • चौथी बार – 28 नवंबर 2000 को 1 दिन के लिए लालू को जेल
  • पांचवी बार – 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए जेल
  • छठी बार – 23 दिसंबर 2017 को जेल गए और 17 अप्रैल को जमानत मिली थी, अभी जेल से बाहर हैं

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