गोपालगंज के डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को सड़क हादसे में दिए जाने मुआवजों को लेकर नया ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश को नीतीश सरकार ने भी लागू कर दिया है
परिवहन पदाधिकारी भी थे मौजूद
डीएम ने बताया कि बुधवार से सड़क हादसे में किसी भी व्यक्ति की मौ’त होती है तो उसके परिजनों को सरकार की तरफ से पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सड़क हादसे में गंभीर रूप से घा’यल व्यक्तियों को सरकार की तरफ से 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। यह बातें गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष भवन में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए डीएम ने कही। इस दौरान परिवहन पदाधिकारी भी मौजूद थे।



इंश्योरेंस नहीं देने पर मालिक से वसूली जाएगी रकम
डीएम ने यह भी बताया कि नए निर्देश के अनुसार दुर्घटना होने पर अगर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया गया है तो दुर्घटना की पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 10 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देना होगा। अगर वाहन मालिक आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी, और राशि वसूली जाएगी। दुर्घटना होने पर अंतरिम मुआवजा राशि की पूर्ति वाहन के बीमा कंपनी द्वारा बीमा दावा के रूप में देना होगा।

एडीएम करेंगे जांच
दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किये जाने के बाद इसकी जांच एसडीएम द्वारा की जाएगी उसके बाद डीएम अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे। मुआवजे की राशि दुर्घटना सहायता निधि से सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि अभी बिहार में सड़क दुर्घटना में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चार लाख की मुआवजा राशि दी जाती थी।




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