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मथुरा-वृंदावन में 10 वर्ग किमी. का दायरा तीर्थस्‍थल घोषित, नहीं बिकेगा मांस और शराब

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को लेकर बड़ा फैसला किया है. अब श्रीकृष्‍ण जन्मस्‍थल के दस किमी. के दायरे को तीर्थस्‍थल घोषित कर दिया गया है. इस क्षेत्र में आने वाले 22 नगर निगम वार्ड के क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में कृष्‍ण जन्माष्टमी पर इशारा किया था. सीएम योगी ने मथुरा में कहा था कि इस स्‍थल को तीर्थस्‍थल घोषित किया जाना चाहिए और यहां पर शराब व मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अधिकारियों से इस संबंध में वे प्रस्ताव मांगेंगे.

सीएम योगी ने कहा था कि मैं खुद प्रशासन से कहूंगा कि इसके लिए योजना बना कर प्रस्ताव पेश करें. इस पर काम किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और सभी का व्यवस्थित तौर पर पुर्नवास होगा. सीएम ने साफ तौर पर कहा था कि जिन भी लोगों के व्यवसाय पर इससे फैसले से फर्क पड़ेगा उन्हें दूसरी जगहों पर काम दिया जाएगा और इस क्षेत्र से हटाया जाएगा.

सीएम योगी ने कहा था कि 2017 में पहले यहां नगर निगम का गठन करवाया गया. फिर नगर निगम के गठन के साथ यहां के सात पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करवाया और तीर्थस्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर सब की इच्छा है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्यपान या मांस का सेवन न हो और ये होना चाहिए.

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