पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने साफ कर दिया है कि बिहार का कोई कोरोना मरीज (Corona Patients) अगर अन्य किसी प्रदेश में इलाज के दौरान अपनी जान गंवाता तो उनके आश्रितों को भी कोरोना मुआवजा (Corona Compensation) के रूप में चार लाख रुपये मिलेंगे. बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक कोरोना से 9649 मौ’तें हो चुकी हैं. इनमें से कई कोरोना मृ’तकों के परिजनों ने मुआवजा नहीं पाया है. वे बिहार सरकार (Bihar Government) के पास आवेदन दे सकते हैं. दरअसल कोरोना से मौत पर बिहार में मुआवजे के प्रावधान के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन इसकी उचित प्रक्रिया नहीं पता है. हम आपको वही पूरी प्रक्रिया बताते हैं.
बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के आने के साथ ही नीतीश सरकार ने इसे महामारी को आपदा की श्रेणी में रखा था. बिहार में कोरोना से मौत पर सरकार आ’पदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा देती है. ये मुआवजा मृतकों के आश्रित (पिता/माता/ पति/पत्नी/ बेटे/ बेटी) के खाते में जमा कराया जाता है. मुंगेर में बिहार से कोरोना की पहली मौत हुई थी और मृ’तक के परिवार को मुआवजे का चेक उनके घर पर उपलब्ध कराया गया था.


जानें मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया
बिहार सरकार से कोरोना से मौ’त पर मुआवजे की रकम लेने के लिए सिर्फ कोरोना से मौ’त का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है. कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां आवेदन किया जाता है. आवेदन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर किया जा सकता है. यहां यह बता दें किआवेदन के साथ कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. इनमें कोरोना से मौत का प्रमाण-पत्र के अलावा आवासीय प्रमाण पत्र तथा आश्रित के पासबुक की फोटोकाॅपी शामिल है.
उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन मिलने पर कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद सिविल सर्जन संबंधित अंचलाधिकारी यानि सीओ को मौ’त की रिपोर्ट भेजते हैं. आवेदन के 24 घंटे के अंदर आपदा प्रबंधन विभाग कागजी प्रक्रिया पूरी कर आश्रित को 4 लाख रुपये का भुगतान चेक से कर देती है. पटना में कोविड कंट्रोल रुम का नंबर – 0612-2219090 और वाट्सएप नंबर – 9430244559 पर फोन कर या फिर मैसेज कर पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.





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