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लालू यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें:कोर्ट ने नहीं सुनी RJD सुप्रीमो की अर्जी, बचाव पत्र किया खारिज, 13 अगस्त से डे-टू-डे होगी बहस

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से निकासी 47ए/96 में बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। CBI के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। कहा- ‘ इस मामले में बहस डे-टू-डे की तर्ज पर होगी। जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत बैठेगी’।

बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख ले और बहस करें। मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। लालू सहित 77 आरोपियों ने इस मामले में गुहार लगाई थी कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए, इसमें ज्यादा आरोपी है और अभी कोरोना का खतरा है। इस मामले की सुनवाई फिजिकल मोड होनी चाहिए।

केस का निपटारा जल्दी होना जरूरी

इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान CBI के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा- ‘यह बहुत पुराना केस है। इसमें काफी संख्या में लोग जुड़े हैं। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे केस को जल्द से जल्द निष्पादन करने को कह रहा है। इसलिए इसे टाला नहीं जाए।’

139 करोड़ निकासी से जुड़ा है मामला

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े उक्त मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं।

लालू को कब-कब जेल जाना पड़ा?

30 जुलाई 1997: पहली बार लालू यादव को जेल जाना पड़ा। इस दौरान कुल 135 दिन जेल में रहे।
28 अक्टूबर 1998: दूसरी बार जेल गए। 73 दिन बाद बाहर निकले।
5 अप्रैल 2000: तीसरी बार जेल गए। 11 दिन बाद जमानत मिली।
28 नवंबर 2000: आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल गए।
3 अक्टूबर 2013: चारा घोटाले से जुडे़ एक मामले में दोषी साबित होने के बाद जेल गए। 70 दिन बाद बाहर निकले।
23 दिसंबर 2017: चारा घोटाले से जुड़े एक केस में सजा होने के बाद जेल गए। अब जमानत मिली है।

चारा घोटाले के इन 4 मामलों में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है

पहला मामला

चाईबासा ट्रेजरी केस
37.7 करोड़ रुपए अवैध निकासी का आरोप
लालू प्रसाद समेत 44 अभियुक्त
मामले में 5 साल की सजा

दूसरा मामला
देवघर ट्रेजरी

84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप
लालू समेत 38 पर केस
लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा

तीसरा मामला
चाईबासा ट्रेजरी
33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप
लालू प्रसाद समेत 56 आरोपी
5 साल की सजा

चौथा मामला
दुमका ट्रेजरी

3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा

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