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बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर, फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा देने जा रही है सरकार

बिहार में फसल सहायता योजना में शुक्रवार तक किसानों के 18,576 आवेदन आए हैं। हालांकि किसानों के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक थी। राज्य में बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा को देखते हुए फसल सहायता योजना में आवेदन की तिथि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सहकारिता विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो किसान फसल सहायता योजना के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो विभाग के टाल फ्री नंबर 18003456290 और  06122200603 पर जानकारी मिलेगी।

आनलाइन आवेदन पर मिलेगी सुविधा

विभाग ने सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों को पोर्टल पर आनलाइन आवेदन व निबंधन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी है। इस योजना में सभी प्रमुख खरीफ फसलें शामिल हैं। जिस किसान की 20 फीसद फसल को क्षति होगी तो उस किसान को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। जबकि 20 फीसद से ज्यादा फसल को क्षति होने पर संबंधित किसान को दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा।

गैर रैयत किसान के लिए एक परिवार से एक ही आवेदन

रैयत किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं निबंधन के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र और आवेदक का फोटो जरूरी है। गैर रैयत किसान द्वारा आनलाइन आवेदन व निबंधन के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, स्व-घोषणा पत्र, आवेदक का फोटो देना होगा। गैर रैयत किसान के लिए एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा। फसल सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी के आधार पर और राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी।

  • फसल सहायता योजना में आए 18,576 आवेदन
  • आवेदन की तिथि बढ़ाने की तैयारी
  • सहकारिता विभाग ने जारी किया टाल फ्री नंबर
  • 18003456290 व 06122200603 पर मिलेगी जानकारी

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