शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अब राज्य में 2022 से कोई भी प्रारंभिक निजी स्कूल बिना संबंधन के नहीं चलेंगे। निजी विद्यालय 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन के लिए ई संबंधन पोर्टल पर अपने संबंधित कागजात अपलोड कर दें। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि किसी निजी स्कूल का संचालन बिना इस स्वीकृति के 31 दिसंबर के बाद नहीं हो सकेगा।
ऑफलाइन व्यवस्था खत्म
सरकार ने संबंधन से जुड़ी ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया है। जिनके ऑफलाइन आवेदन लंबित पड़े हुए हैं उनको भी ऑन लाइन आवेदन ई सबंधन पोर्टल के जरिए करना है। ऑन लाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित निजी स्कूलों के प्रबंध समिति के अध्यक्ष या व्यवस्थापक को निर्देशित करने को कहा है।
कोई दिक्कत हो तो फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
शिक्षा विभाग के e-sambandhan या edu-online bihar.gov.in निजी स्कूल संबंधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की हर स्टेप पर अपटेड स्थिति क्या है यह इसी पोर्टल पर स्कूल प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलों की इससे जुड़ी कोई समस्या हो तो उसके निबटारे के लिए विभाग ने फोन नंबर भी जारी किया है। ये फोन नंबर 7004070073 और 7396000010 हैं।
समय की बाध्यता मंजूर नहीं, हठ दिखाया गया तो विरोध होगा
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शमायल अहमद ने भास्कर से बातचीत में कहा कि संबंधन का निर्णय स्वागत योग्य है। लेकिन, समय की बाध्यता निश्चित करना ठीक नहीं है। अगर हठ नीति के तहत जबरन इसे लागू करने की कोशिश की गई तो इसका विरोध किया जाएगा।




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