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कोरोना के ‘कुकर्मियों’ पर होगी कार्रवाई! / पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर SSP को दिया निर्देश; सदर अस्पताल से ब्लैक मार्केट में बेची गई थी एंटीजन कीट

मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में उच्च न्यायालय पटना ने SSP मुजफ्फरपुर को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने उच्च न्यायालय पटना के समक्ष एक आवेदन दिया था। तत्पश्चात उच्च न्यायालय पटना के विधिक सेवा समिति ने मामले के सम्बन्ध में संज्ञान लेकर SSP मुजफ्फरपुर को एक पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

बता दें कि सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर के कुछ कर्मीगण ही एंटीजन किट व कोरोना मरीजों से जुड़े अन्य सामानों की कालाबाजारी कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के सात कर्मियों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें से पांच की गिरफ्तारी हो चुकी है और दो फरार हैं। पुलिस के द्वारा 4000 से अधिक एंटीजन जांच किट के अलावा बड़े पैमाने पर पी.पी.ई. किट, नेबुलाइजर, सैनिटाइजर, हैण्ड ग्लब्स जब्त किया गया था।

अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय मुजफ्फरपुर शहर में काफी संख्या में लोग उचित ईलाज व संसाधन के अभाव में दम तोड़ने को मजबूर थे। जिन्हें ईलाज की जिम्मेदारी दी गयी थी, उसमें से ही कुछ लोग कालाबाजारी के धंधे से जुड़कर मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए थे, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है।

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