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थानों में जब्त वाहनों के आप भी बन सकते हैं मालिक, गाड़ियों के नीलाम करने की हो रही तैयारी

अक्सर आप देखते होंगे कि ट्रैफिक थाना ही नहीं, आम थानों में भी काफी संख्या में जब्त वाहन लगे रहते हैं. यह नजारा पटना ही नहीं, जिलों व प्रखंडों के थानों में भी देखने को मिलता है. थानों में जब्त वाहनों को लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उन जब्त वाहनों के आप भी मालिक हो सकते हैं. जब्त ऐसे वाहनों की सूची तैयार की जा रही है. सूची तैयार किए जाने के बाद उन वाहनों को नीलाम किया जाएगा.

दरअसल, विभिन्न मामलों में थानाें में गाड़ियों को जब्त किया जाता है. चोरी का वाहन हो या, छिनतई का हो अथवा एक्सीडेंट का मामला हो. थानों में जगह नहीं रहने के कारण उन वाहनों को सड़क किनारे ही लगा दिया जाता है. पटना के गांधी मैदान थाना के निकट सड़क किनारे ऐसे वाहनों को देखा जा सकता है. बारिश, धूप व हवा की वजह से वे वाहन धीरे-धीरे सड़ जाते हैं. एक समय में वे वाहन कबाड़ी के लायक भी नहीं रह जाते हैं.

ऐसे वाहन जो अच्छी स्थिति में हैं, उन वाहनों को कैसे रिलीज किया जाए, इस पर थानों से सुझाव मांगा गया है. वहीं, पुलिस का कहना है कि अधिकतर मामलों में जब्त वाहनों के मालिक थाने में वाहन रिलीज करने के लिए दावा करने नहीं आते हैं. दूसरी ओर संगीन मामलों में कोर्ट के आदेश के बिना जब्त वाहनों को नहीं छोड़ा जाता है. ऐसे में अब इस तरह के जब्त वाहनों को नीलाम करने की तैयारी चल रही है. बताया जाता है कि लिस्ट बनने के बाद थानावाइज वाहनों का निस्तारण किया जाएगा.

इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी सिटी एसपी को 100 जब्त वाहनों के केस का अध्ययन कर नियमानुसार रिलीज करवाने का टारगेट दिया है. उन्हें कहा गया है कि वर्ष 2020 में विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की सूची बनाकर उनके सभी कागजातों की जांच व केस डायरी का स्टडी कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करें. वाहनों के नीलाम के पीछे कोरोना काल में रेवेन्यु की भरपाई की जा सके. जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कोर्ट से भी आदेश लिया जाएगा.

Input : LiveCities

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