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बिहार लॉकडाउन की गाइडलाइन में हुआ है बदलाव? यहां चार बजे तक दुकान खोल रहे हैं व्यापारी, जानें…

कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार ने लॉकडाउन-4 के तहत दुकानों के खोलने को लेकर नियम जारी किए हैं। सिवान के जिलाधिकारी के स्तर से दुकानों को खोलने की समय सीमा सुबह छह बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है। यही समय बिहार के अन्य शहरों के लिए भी है। लेकिन महाराजगंज शहर की अधिकांश दुकानें शाम चार बजे तक खुल रही हैं। यहां के दुकानदार आदेश की अनदेखी कर रहे हैं और कुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं।

सबसे बुरा हाल कपड़ाहट्टी एवं पुरानी बाजार की है। यहां बिना आदेश के कपड़ा शृंगार प्रसाधन, ज्वेलरी, फूटवियर, लोहे की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान शाम चार बजे तक खुल रही हैं। वहीं दुकानदारों द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। दुकान पर न सैनिटाइजर व मास्क का उपयोग हो रहा है और न ही शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में नपं के ईओ अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि नगर पंचायत द्वारा ध्वनि प्रसारण से जिलाधिकारी के आदेश को सभी दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद भी दुकानदार आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों की दुकानें सील कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस ने वसूला जुर्माना

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन तथा गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस ने शुक्रवार को भी जुर्माने की राशि वसूल की। जिले में लॉकडाउन को लेकर विभिन्न थाने की पुलिस ने जांच अभियान चलाया। जांच अभियान के दौरान कड़ौना ओपी की पुलिस ने 12 हजार, नगर थाने की पुलिस छह हजार, कल्पा पांच सौ, काको तीन सौ, ओकरी दो हजार, शकुराबाद एक हजार, भेलावर दो हजार, परसबिगहा पांच हजार, घोसी आठ हजार तथा हुलासगंज थाने की पुलिस ने भी आठ हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। 

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