BIHARBreaking NewsSTATE

बिहार में अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी यात्रा कर सकेंगे लोग, लॉकडाउन में बना है ये नया नियम

PATNA : बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन का एलान किया है. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नितीश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है लेकिन इसबार लोगों को थोड़ी सी राहत भी दी गई है. और साथ ही थोड़ी सख्ती भी बरती गई है. शादी-ब्याह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कमी और दुकानों को खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है. इस लॉकडाउन में जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी नए नियम बनाये गए हैं. 









बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए नीतीश सरकार 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लॉकडाउन में यात्रा करने वाले लोगों को थोड़ी राहत दी गई है. बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार से बाहर से आने वाले यात्री या बिहार से बाहर जाने वाले यात्री प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें उन्हें ट्रेन या हवाई जहाज का टिकट साथ रखना होगा. तभी वे ऐसा कर सकते हैं.









नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार कई चीजों में छूट दी गई है. बाहर आने वाले यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आ जा सकते थे. साथ ही निजी वाहनों को भी छूट दी गई है. इतना ही नहीं, जिला प्रशासन भी अपने स्तर से किसी विशेष कार्य के लिए निजी वाहनों को भी ई-पास जारी कर सकता है. गौरतलब हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर बिना वजह पैदल चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. 

लॉकडाउन के कारण बिहार में 25 मई तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. लेकिन सरकार ने इन्हें छूट दी है. देखिये नया नियम – 

1. पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।

2. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन

3. अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन ।

4. वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है ।

5. सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

6. वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

7. कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

8. अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन

9. आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में, साथ ही जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों के संविदागत नियोजन के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया है. इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तारीख को अभ्यर्थियों को आने-जाने की अनुमति दी है. यात्रा के दौरान मांगे जाने पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट दिखाना होगा. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.